Chandrapur Court POCSO Case Verdict: Rapist Sentenced to 20 Years, Female Accomplice Punished | Justice Served

क हैवानियत भरे मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के जज पी.जी. भोसले ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक 35 वर्षीय युवक और उसकी 30 वर्षीय महिला साथी को 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसमें सहयोग करने के आरोप में कड़ी सजा सुनाई गई है। मुख्य आरोपी को 20 साल की सख्त कैद और महिला सहयोगी को 5 साल की जेल के साथ जुर्माना लगाया गया है।  

मामले की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान  

घटना: जनवरी 2020 में, पडोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आरोपी ने अपनी महिला मित्र की मदद से पड़ोस में रहने वाली 13 साल की बच्ची को अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया।  

शिकायत: पीड़िता के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।  

जांच: तत्कालीन एसआई मेघा गोखरे ने पुख्ता सबूत जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की।  

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला  

21 मई, 2025 को चंद्रपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.जी. भोसले ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें शामिल हैं:  

POCSO Act (नाबालिगों के यौन शोषण पर कानून)  

- IPC की धारा 376 (बलात्कार)  

- IPC की धारा 34 (साझा इरादे से अपराध)  

मुख्य आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और महिला सहयोगी को 5 साल की जेल + जुर्माना सुनाया गया।  

पुलिस और अभियोजन की भूमिका  

- सरकारी वकील आसिफ शेख ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत पैरवी की।  

- पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन और एपीएस रीना जनबंधु के नेतृत्व में पडोली पुलिस टीम ने सबूत जुटाए।  

- तहकीकात टीम: पोहवा मधुराज रामानुजवार और एसआई योगेश हिवसे ने मामले को सावधानी से संभाला।  

समाज के लिए संदेश  

यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में "शून्य सहनशीलता" की मिसाल पेश करता है। पुलिस और अदालत की सख्त कार्रवाई से एक संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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